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पुष्कर बिष्ट थात तराड़ (18) ग्राम पंचायत सदस्य हेतु

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आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐतिहासिक फैसला।

 

 


All India tv news। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जिन व्यक्तियों ने आरक्षण का लाभ पहले से ही उठा लिया है और अब वे दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं, उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह निर्णय लेना कार्यपालिका और विधायिका का काम है, न कि अदालत का।

क्या है पूरा मामला?-

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 75 वर्षों के बाद भी आरक्षण की आवश्यकता पर पुनर्विचार करना चाहिए। जस्टिस गवई ने कहा कि जो लोग आरक्षण के माध्यम से पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं और अब प्रतिस्पर्धी बन गए हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर करने की आवश्यकता है। यह निर्णय एससी/एसटी कोटा के भीतर अधिक वंचित वर्गों को समर्थन देने के लिए राज्यों द्वारा उप-वर्गीकरण की अनुमति देने के एक बड़े फैसले का हिस्सा है। 

सरकार और विधायिका की भूमिका:-

 सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरक्षण नीति में बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन यह निर्णय लेना सरकार और संसद का काम है। जस्टिस गवई ने कहा कि अदालत की भूमिका नीति निर्माण में नहीं है, बल्कि यह कार्यपालिका और विधायिका का काम है।

आरक्षण नीति पर प्रभाव:-

इस निर्णय से आरक्षण नीति पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय आरक्षण प्रणाली को और अधिक प्रभावी और न्यायसंगत बनाने में मदद कर सकता है।



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