पुष्कर बिष्ट थात तराड़ (18) ग्राम पंचायत सदस्य हेतु

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उत्तराखंड में UCC का असर, रोकी 4 नाबालिग लड़कियों की शादी।

 


All India tv news। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता का प्रभाव होना शुरू हो गया है। UCC में विवाह योग्य लड़कियों की उम्र 18 साल तय की गई है। इसी के तहत राज्य में चार नाबालिग लड़कियों की शादी रोकी गई है।

बाल विकास विभाग को चाइल्ड हेल्पलाइन पर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की जखोली तहसील के उछोला गांव में चार नाबालिग लड़कियों की शादी की शिकायत मिली। जिसके बाद बाल विकास विभाग की टीम उछोला गांव में पहुंची और लड़कियों के परिवार से मिलकर उन्हें यूसीसी के बारे में बताते हुए शादी रोकने की सलाह दी। लड़कियों के परिवारजनों की काउंसलिंग करते हुए उन्हें यूसीसी की जानकारी दी। साथ ही बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों से भी अवगत कराया गया। जिसके बाद परिवार के सदस्य उनके वयस्क होने पर ही उनकी शादी करने के लिए सहमत हुए। 

टीम का नेतृत्व कर रही बाल विकास विभाग की जिला समन्वयक दीपिका के मुताबिक काफी समय से जखोली विकासखंड में नाबालिग लड़कियों की शादी के मामले सामने आ रहे थे। कुछ दिन पहले चाइल्ड हेल्पलाइन रुद्रप्रयाग को इस संबंध में एक शिकायत मिली थी। प्राप्त शिकायत में जखोली ब्लॉक के घांघासू बांगर क्षेत्र के बक्सीर, डांगी, खोड़, भुनालगांव, उछोला और मथियागांव में कुछ परिवारों द्वारा नाबालिग लड़कियों की शादी करने की जानकारी मिली थी। इस मामले में जिला प्रशासन और जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र के स्कूल से संपर्क करके वहां पढ़ने वाली लड़कियों का ब्योरा लिया गया। 


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