जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला: अल्ट्रा हाई टेंप्रेचर दूध हुआ टैक्स फ्री।

 




All India tv news। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिसमें अल्ट्रा हाई टेंप्रेचर (UHT) दूध को टैक्स फ्री कर दिया गया है। पहले इस पर 5% की दर से जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसे शून्य कर दिया गया है। इस फैसले से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि दूध की कीमतें कम हो सकती हैं।


दूध की कीमतों में गिरावट :-


एक अनुमान के अनुसार, 22 सितंबर से दूध की कीमतों में 2 से 4 रुपये तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। यह फैसला आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि दूध एक आवश्यक वस्तु है जिसका उपयोग रोजाना किया जाता है।


अन्य वस्तुओं पर भी जीएसटी में छूट :-


जीएसटी काउंसिल ने अन्य वस्तुओं पर भी जीएसटी में छूट दी है, जिनमें :-

रोटी और पनीर : इन वस्तुओं को भी जीएसटी मुक्त कर दिया गया है।

ब्रेड और बेकरी उत्पाद : ब्रेड, पिज्जा ब्रेड, और अन्य बेकरी उत्पादों पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है।

जीवन रक्षक दवाएं : 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है।

शिक्षा सामग्री : नोटबुक, ग्राफ बुक, और अन्य शिक्षा सामग्री पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है।


सरकार का उद्देश्य :-


सरकार का उद्देश्य आम आदमी को राहत प्रदान करना और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम करना है। इस फैसले से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिल सकती है और उनकी खरीदारी क्षमता बढ़ सकती है।

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