All India tv news। उत्तराखंड के शहरों में कुत्ता पालने के लिए नगर निगम से पंजीकरण करवाना जरूरी है। इसके अलावा कुत्ता पालने से पहले पड़ोसी से NOC लेना भी आवश्यक है वरना आपका डॉग लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। रुद्रपुर के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. हर्ष पाल सिंह चंडोक ने बताया कि शहर में कुत्तों की वजह से हो रही गंदगी से बचने के लिए नगर निगम द्वारा यह निर्णय लिया गया है।उन्होंने डॉग लाइसेंस बनवाने के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि पंजीकरण के लिए 500 रुपये देने होंगे। इस पंजीकरण को हर साल रिन्यू करना पड़ेगा। यदि ऐसा नही किया तो हर 90 दिन के पश्चात 100 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा।और इसके अलावा यदि 03 महीने से अधिक उम्र के कुत्ते का पंजीकरण नहीं किया तो 700 रुपए जुर्माने के तौर पर देने होंगे।स्वास्थ अधिकारी ने यह भी बताया कि पंजीकरण के बाद नगर निगम की तरफ से कुत्ते को टोकन दिया जाएगा और यदि टोकन कुत्ते के गले में नहीं मिलता है तो नगर निगम कुत्ते को जब्त कर सकता है।साथ ही कुत्तों को खुले में शौच करवाने पर 500 रुपये का चालान लगाया जा सकता है।
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