All India tv news। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में अब नई तरह से किया जायेगा अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव। अब से अध्यक्ष और सदस्य के पदों पर केवल केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं में कार्यरत ग्रुप 'क' के अधिकारियों का ही चयन किया जायेगा। इस नई चयन प्रक्रिया पर गुरुवार को कैबिनेट में मोहर लग गई है। अधिकारियों को आयोग में जॉइन करने पर अपने मूल विभाग से इस्तीफा देना होगा। अब से पहले राजनीतिक नेताओं की भी आयोग में सदस्य के पद पर चुने जाते थे। और आयोग में कई सदस्य प्रतिनियुक्ति पर भी सदस्य के पद पर जॉइन कर लेते थे। परंतु अब इस व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया गया है। लोक सेवा आयोग के मुख्य सचिव एसएस संधु ने बताया कि नई नियमावली के अनुसार अब आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर सेवारत समूह "क" के अधिकारियों से नीचे के किसी भी पद का कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। मुख्य सचिव ने कहा कि एक पद के लिए कम से कम तीन नाम चुने जाएंगे। तीन नामों के पैनल को फाइनल चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। चयनित व्यक्ति को ज्वाइन करने से पहले अपने मूल विभाग से इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा देने के बाद ही आयोग में संबंधित व्यक्ति को ज्वाइनिंग दी जाएगी।
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