प्रदेश में दो जिलों को छोड़कर 11 जिलों में बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर प्रतिबंध।

 


All India tv news। उत्तराखंड में नए भू-कानून को मंत्री मंडल की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद अब प्रदेश के 11 जिलों में बाहरी राज्यों के लोग जमीनें नहीं खरीद सकेंगे। उत्तराखंड के मूल निवासी राज्य की सांस्कृतिक विरासत में हो रहे नुकसान को लेकर काफी लंबे समय से यहां पर सशक्त भू-कानून की मांग को लेकर आंदोलन करते आ रहे थे। इसी मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड में नया भू-कानून लागू करने की घोषणा की गई थी और 19 फरवरी 2025, बुधवार को बजट सत्र के दौरान हुई मंत्री मंडल की बैठक में इस सशक्त भू-कानून विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद लैंड माफिया पर शिकंजा कसना शुरू हो जाएगा।

इस नए भू-कानून के अनुसार राज्य के 11 जिलों में बाहरी लोग कृषि और उद्यान की जमीनें नहीं खरीद पाएंगे। अब केवल 02 जिलों हरिद्वार और उधमसिंह नगर में शासन की अनुमति से ही बाहरी लोग 250 वर्ग मीटर तक जमीन खरीद सकते हैं। जिसके लिए उन्हें शासन स्तर की सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए जमीन खरीदने की वजह भी स्पष्ट करनी होगी। 

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