All India tv news। उत्तराखंड में शिक्षकों, कर्मचारियों के दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य तबादले की प्रक्रिया चल रही है। इसी क्रम में शासन से जारी आदेश के अनुसार पात्रता सूची में आने वाले कर्मचारियों के तबादलों की अधिकतम सीमा भी समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उतनी ही संख्या में तबादले किए जाएंगे, जितने सुगम से दुर्गम क्षेत्र में होंगे।
प्रदेश में शिक्षकों, कर्मचारियों के तबादलों के लिए जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान तबादला सत्र में अनिवार्य तबादलों के तहत पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों के स्थानांतरण की अधिकतम सीमा समाप्त करते हुए तबादलों की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उतनी ही संख्या में तबादले किए जाएंगे, जितने सुगम से दुर्गम क्षेत्र में होंगे।
अपर सचिव ललित मोहन रयाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार किसी भी कार्मिक का तबादला करने से पहले प्रतिस्थानी की व्यवस्था सुनिश्चित होने के बाद ही तबादला आदेश जारी किया जाएगा।
वहीं दूसरी ओर दाम्पत्य नीति की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों के तबादले करते समय वरिष्ठता, दुर्गम में की सेवा एवं खाली पदों की उपलब्धता का भी ध्यान रखने के साथ ही एकल अभिभावकों और बलिदानियों की विधवाओं को दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य तबादले से छूट मिलेगी।