All India tv news। उत्तराखंड की धामी सरकार को बड़ा झटका लगा है, जब नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है. यह फैसला आरक्षण नियमावली के नोटिफिकेशन जारी नहीं होने के कारण लिया गया है.
क्या है मामला:-
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई गई थी, लेकिन आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया को लेकर विवाद हो गया. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने तीन बार से आरक्षित सीटों को फिर से आरक्षित कर दिया, जिससे आम जनता चुनाव में भाग नहीं ले पाएगी.
हाईकोर्ट का फैसला:-
नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद पाया कि आरक्षण रोटेशन की प्रक्रिया नियमों के अनुसार नहीं अपनाई गई है. अदालत ने राज्य सरकार से पूरे मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं और चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.
चुनाव की तैयारियां:-
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें 10 जुलाई को मतदान और 19 जुलाई को मतगणना होनी थी. नामांकन प्रक्रिया 25 जून से शुरू होनी थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया टल गई है.
सरकार की चुनौती:-
सरकार को अब हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा और यह साबित करना होगा कि आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया नियमों के अनुसार अपनाई गई है. देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ती है या नहीं।