All India tv news। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर स्थित कांग्रेस कार्यालय भवन पर अवैध कब्जे के मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार और नगर पालिका परिषद रामनगर को निर्देश दिया है कि वे नीरज अग्रवाल को नोटिस जारी कर भवन को कब्जा मुक्त कराएं। यह फैसला वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनाया।
मामले की जानकारी:-
निर्देश- हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर पालिका परिषद को निर्देश दिया है कि वे नीरज अग्रवाल को नोटिस जारी कर भवन को कब्जा मुक्त कराएं।
लीज- नीरज अग्रवाल को 90 साल की लीज दी गई थी, जो अब समाप्त हो चुकी है।
स्वामित्व- भवन का स्वामित्व सरकार और नगर पालिका परिषद रामनगर के पास है।
अदालत का आदेश:-
नोटिस जारी करने का निर्देश- अदालत ने नीरज अग्रवाल को नोटिस जारी करने और उचित विधिक प्रक्रिया अपनाकर भवन को कब्जा मुक्त कराने का निर्देश दिया है।
आगे की कार्रवाई- मामला अब नगर पालिका की कार्रवाई के अधीन है, और अदालत के आदेश के बाद आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा।