All india tv news। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए नियम शुरू किए जा रहे है। नए नियम के अनुसार एक ही बार निकाल पाएंगे ।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने पेंशन के बारे में नेटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर किसी भी कर्मचारी द्वारा अपनी बेसिक तनख्वाह का एक हिस्सा निकाल लेते है तो उसके बाद कर्मचारी दूसरी बार पेंशन नहीं निकाल सकते हैं।
नोटिफिकेशन के अनुसार सिविल सर्विस नियम 1981 के मुताबिक सरकार की तरफ से एक से ज्यादा बार पेंशन निकलने की अनुमति नहीं दी जाती हैं। कर्मचारी को केवल 40 प्रतिशत पेंशन निकलने अनुमति दी जाती हैं। पुनरावृति होने पर निकली जा सकती है।
जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जनवरी 2016 से 6 अगस्त 2016 के बीच रिटायर हुए कर्मचारी को ccs के नियम 10 के अनुसार पेंशन के संशोधन पर अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
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