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उत्तराखंड परिवहन की बसों में मिलेगी दिव्यांगजन व उसके साथी को नि:शुल्क यात्रा सुविधा।


 All India tv news। देहरादून(उत्तराखंड)- उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा सभी बस डीपू महाप्रबंधकों को बसों में दिव्यांग जनों व उनके सहवर्ती को नि:शुल्क यात्रा सुविधा देने के विषयक शासनादेश जारी कर दिया गया हैं जिसमें वर्णित है कि कई बार दिव्यांगजनों व उनके सहवर्ती द्वारा यह शिकायत की गई है कि बस परिचालक द्वारा दिव्यांगजन के सहवर्ती को बस में नि:शुल्क यात्रा सुविधा देने हेतु उनके सहवर्ती से दिव्यांगजन का 100% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र मांगा जाता है। इसलिए उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा इस विषय में राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजनों को नि:शुल्क यात्रा सुविधा नियमावाली 2009 के बिंदु संख्या आठ में वर्णित किया गया है कि निम्नलिखित दिव्यांग जनों के साथ उनके सहयोगी को दिव्यांगजन की तरह नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध रहेगी:-


जिसमें वह दिव्यांगजन जो पूर्ण रूप से अंधे हो या अल्प दृष्टि से ग्रस्त हो, इसके अलावा जो पूर्ण रूप से मूक व बधिर हो, जिनके एक हाथ या पैर अथवा दोनों हाथ या दोनों पैर पूर्ण रूप से कटे हो , या फिर जिनके एक हाथ या एक पैर या दोनों हाथ या दोनों पैर अपंग हो अथवा जो मानसिक रूप से मंदबुद्धि हो। दिये गए बिंदुओं में कहीं भी प्रतिशत का उल्लेख नहीं किया गया है । अतः दिव्यांगजनों के सहवर्ती को भी नियमावली 2009 के तहत नि:शुल्क यात्रा सुविधा दी जाए।

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