पुष्कर बिष्ट थात तराड़ (18) ग्राम पंचायत सदस्य हेतु

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आउटसोर्स, संविदा कर्मियों की भर्ती पर रोक को लेकर मुख्य सचिव ने की स्थिति स्पष्ट, पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं।

 


All India tv news। उत्तराखंड के सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, कार्यप्रभावित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगाने के जारी आदेश को स्पष्ट करते हुए मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने कहा है कि इस शासनादेश का पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।यह रोक 

भविष्य में होने वाली भर्तियों पर लगाई गई है। उन्होंने बताया कि शासनादेश में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि भविष्य में रिक्त पदों पर केवल नियमित भर्तियां ही की जाएंगी। 

मुख्य सचिव ने आउटसोर्स व संविदा कर्मियों के विरोध को देखते स्पष्ट किया कि कोई भी शासनादेश पिछली तिथि से लागू नहीं होता। इसी तरह यह शासनादेश भी आगामी भतिर्यों पर ही लागू होगा। पहले से कार्यरत कर्मचारी इससे प्रभावित नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने सभी विभागों में इस शासनादेश का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है। 



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