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उत्तराखंड सरकार राज्य की एकल महिलाओं को दे रही है 75% तक सब्सिडी, पहले वर्ष 2000 महिलाओं को मिलेगा लाभ।

 


All India tv news। उत्तराखंड सरकार ने एकल महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए "मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना" शुरू की है। इस योजना के तहत, राज्य की एकल महिलाएं 2 लाख रुपये तक का ऋण लेकर स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं, जिसमें सरकार 75% यानी 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगी।


योजना के मुख्य बिंदु:


~ लागत और सब्सिडी : 2 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट पर 75% सब्सिडी, यानी लाभार्थी को केवल 50 हजार रुपये का निवेश करना होगा।

~ आवेदन और पात्रता : योजना का लाभ उत्तराखंड की निराश्रित एकल महिलाएं उठा सकती हैं, जिनमें अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, किन्नर और अपराध या एसिड हमले की शिकार महिलाएं शामिल हैं।

~ वित्तीय प्रावधान : योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, और पहले वर्ष में 2,000 महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।

~ कारोबार के क्षेत्र : महिलाएं कृषि, पशुपालन, बागवानी, ब्यूटी पार्लर, मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू कर सकती हैं।

~ सब्सिडी की किस्तें : सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी तीन किश्तों में जारी की जाएगी - पहला 50% प्रोजेक्ट शुरू करते समय, फिर 30% छह महीने बाद और बाकी 20% नौ महीने के भीतर। 


योजना का उद्देश्य


इस योजना का मुख्य उद्देश्य एकल महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इससे न केवल वे आत्मनिर्भर बनेंगी, बल्कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

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