All India tv news। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया है। अब थोड़ी देर में इन तीनों आरोपियों की सजा का ऐलान किया जाएगा।
अंकिता भंडारी हत्याकांड की मुख्य बातें:-
हत्या का कारण- आरोपियों ने अंकिता की हत्या इसलिए की क्योंकि उसने वीआईपी मेहमानों को एक्स्ट्रा सर्विस देने से इनकार कर दिया था।
मामले की जांच- एसआईटी ने 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 97 गवाहों को नामित किया गया था। इनमें से 47 गवाहों को अदालत में पेश किया गया।
आरोपियों की गिरफ्तारी- पुलिस ने रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और डिप्टी मैनेजर अंकित गुप्ता को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था।
अंकिता के पिता की मांग- अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने कोर्ट से मांग की है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए।
कोर्ट का फैसला:-
कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया है। अब सजा के ऐलान का इंतजार है। कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।