All India tv news। उत्तराखंड सरकार ने जनता के विरोध के आगे झुकते हुए नई शराब की दुकानें बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। आबकारी आयुक्त हरि चंद्र सेमवाल ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि आबकारी नीति नियमावली 2025 के नियम 28.4 (a) के अंतर्गत यदि किसी दुकान के खुलने से स्थानीय जनता में विरोध या संवेदनशीलता उत्पन्न होती है, तो ऐसी दुकानों की अनुमति निरस्त की जा सकती है।
नई शराब दुकानों के विरोध के कारण।
स्थानीय लोगों का विरोध:- नई शराब की दुकानें खुलने से स्थानीय लोगों में भारी विरोध था, खासकर उन क्षेत्रों में जहां दुकानें घरों, स्कूलों और धार्मिक स्थलों के पास खोली गई थीं।
आबकारी विभाग की कार्रवाई:- आबकारी विभाग ने जनता की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए इन दुकानों को बंद करने का फैसला किया है।
आदेश की विशेषताएं ।
दुकानें बंद:- समूचे उत्तराखंड में इस साल खोली गई नई शराब की दुकानों पर ताला लग जाएगा।
लाइसेंस रद्द:- जिन दुकानों को बंद किया जा रहा है, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
फीस वापस नहीं:- इन दुकानों के लिए जमा की गई फीस भी वापस नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारियों को निर्देश:- जिलाधिकारियों को तुरंत इन दुकानों को बंद करवाने और आदेश का उल्लंघन न होने देने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का बयान ।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनता की भावनाओं और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब देखना यह होगा कि इस आदेश का पालन कैसे होता है और इसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है।