All India tv news। केंद्र सरकार आज संसद में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है, जिनमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी नेता के 30 दिन से ज्यादा जेल में रहने पर उनकी कुर्सी जाने का प्रावधान है। ये विधेयक गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए नेताओं पर लागू होंगे।
विधेयकों के मुख्य बिंदु :-
नेताओं की कुर्सी जाने का प्रावधान : अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर अपराधों के लिए 30 दिन से ज्यादा जेल में रहते हैं, तो उनकी कुर्सी जाएगी।
गंभीर आपराधिक मामले : ये विधेयक उन नेताओं पर लागू होंगे जिन पर कम से कम 5 साल की जेल की सजा वाले अपराधों का आरोप है।
तीन विधेयक : सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयक हैं - संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक 2025, और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025।
इन विधेयकों का उद्देश्य गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी नेताओं पर नकेल कसना है और उन्हें पद से हटाने के लिए कानूनी प्रावधान करना है।