All India tv news। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब दिसंबर से उत्तराखंड में बाहरी प्रदेशों से आने वाले वाहनों से 'ग्रीन टैक्स' वसूला जाएगा।
क्या है ग्रीन टैक्स ?
ग्रीन टैक्स एक प्रकार का शुल्क है जो बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले वाहनों से वसूला जाएगा। इस टैक्स की दरें विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए अलग-अलग तय की गई हैं।
कितना होगा ग्रीन टैक्स ?
- छोटी गाड़ियों से 80 रुपये
- छोटी मालवाहक गाड़ियों से 250 रुपये
- बसों से 140 रुपये
- ट्रकों से उनके भार के अनुसार 120 से 700 रुपये
कैसे वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स ?
राज्य के सीमा क्षेत्रों में लगाए गए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे बाहरी राज्यों से प्रदेश में आने वाले वाहनों के पंजीकरण नंबर को स्वतः ही पहचान लेंगे। इसके बाद, वाहन मालिकों के वॉलेट से स्वचालित रूप से टैक्स की राशि कट जाएगी।
कब से लागू होंगे नए नियम ?
नए नियम दिसंबर माह से लागू होंगे। अपर परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग ने ग्रीन टैक्स वसूली के लिए एक वेंडर कंपनी को नियुक्त किया है।
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