All India tv news। उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों की हड़ताल तोड़ने के लिए एक विवादित आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट के नियमितीकरण और समान वेतन के आदेश के बाद आया है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है।
कर्मचारियों का विरोध :-
कर्मचारियों का कहना है कि सरकार का यह आदेश दुर्भाग्यपूर्ण है और यह कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। उनका कहना है कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और सरकार को उनका समर्थन करना चाहिए, न कि उन्हें दंडित करना चाहिए।
सरकार का पक्ष :-
सरकार का कहना है कि यह आदेश हड़ताल को रोकने के लिए आवश्यक है और यह कर्मचारियों के हित में है। उनका कहना है कि हड़ताल से जनता को परेशानी होती है और यह आर्थिक नुकसान का कारण बनता है।
कोर्ट का रुख :-
सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट ने पहले ही नियमितीकरण और समान वेतन के आदेश दिए हैं, लेकिन सरकार का यह आदेश उन आदेशों के विरुद्ध है। कोर्ट का रुख यह देखना होगा कि वह इस मामले में क्या निर्णय लेता है।


