देहरादून: उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी 'नंदा गौरा योजना' के लिए पात्र लाभार्थियों को राहत देते हुए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब, योजना का लाभ उठाने के इच्छुक परिवार 20 दिसंबर तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।
इस विस्तार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति आवश्यक दस्तावेज़ीकरण पूरा करने और समय सीमा से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करने से न चूके। पूर्व में निर्धारित तिथि तक कई आवेदकों द्वारा प्रक्रिया पूरी न कर पाने की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
नंदा गौरा योजना का उद्देश्य राज्य में बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत, बालिका के जन्म के समय और शिक्षा के विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
पात्रता मानदंडों, आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, आवेदक अपने स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय, या उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं।
सभी पात्र परिवारों से अनुरोध है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का लाभ उठाएं और 20 दिसंबर से पहले आवेदन सुनिश्चित करें।


