All India tv news। उत्तराखंड सरकार ने मिलावटखोरी पर लगाम लगाने के लिए डेयरी सेक्टर को लेकर एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार नए नियमों के मुताबिक, अब बाहरी राज्यों से खुला और बिना लेबल वाला दूध या पनीर उत्तराखंड में नहीं लाया जा सकेगा। इसके साथ ही, बिना ब्रांड या वैध लेबल के क्रीम और मक्खन के परिवहन और भंडारण पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है।
इस फैसले का सीधा असर दूध और उससे जुड़े उत्पाद बेचने वाले कारोबारियों पर पड़ेगा। अब राज्य में डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए पैकेजिंग और लेबलिंग के सभी कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से नकली और असुरक्षित खाद्य पदार्थों की सप्लाई चेन टूटेगी और उपभोक्ताओं को शुद्ध उत्पाद मिल सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

