All india tv news। उत्तराखंड विधानसभा में धर्मांतरण कानून को सख्त करने संबंधी विधेयक के पास होने के बाद उत्तराखंड के राज्यपाल ने भी उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है।
राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब यह अधिनियम राज्य में प्रभावी रूप से लागू हो जायेगा।
उत्तराखंड में प्रलोभन या जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल की सजा के साथ 50 हजार के जुर्माने का प्रावधान किया गया है जबकि धर्मांतरण कराने वाले किसी भी व्यक्ति पर आरोप सिद्ध होने के बाद पीड़ित को 5 लाख रुपए देने का भी प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार उत्तराखंड राज्य में धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता थी। जिसे माननीय राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद लागू कर दिया गया है।
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