All India tv news। उत्तराखंड में लागू हुआ नकल विरोधी कानून। अब इस सख्त कानून को राजभवन से मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा उत्तराखंड भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग पर रोक और निवारण हेतु अध्यादेश 2023 को मंजूरी दे दी गई है। राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही ये उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा( भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय) अध्यादेश 2023 पूरे प्रदेश में लागू हो गया है।
उत्तराखंड में पेपर लीक व भर्ती धांधली प्रकरण के बाद युवाओं की लगातार मांग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ये सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इस अध्यादेश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति, प्रिंटिंग प्रेस, प्रबंध तंत्र, सेवा प्रदाता संस्था, कोचिंग संस्थान अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में स्वयं नकल करने या किसी अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाने हेतु अनुचित साधनों का उपयोग करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके लिए 03 वर्ष का कारावास और 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और यदि वही परीक्षार्थी दोबारा से किसी परीक्षा में दोषी पाया जाता है तो उसके लिए 10 वर्ष के कारावास के साथ 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
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