All India tv news। उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 75 प्रतिशत अनिवार्य कर दी गई है। इससे कम उपस्थिति पर छात्र-छात्राएं परीक्षा में नहीं बैठ पायेंगे। यह व्यवस्था 01 अप्रैल से लागू किया जायेगा।
उच्च शिक्षा सचिव डा.रंजीत कुमार सिन्हा द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालयों से संबद्ध राजकीय महाविद्यालयों एवं निजी विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति में पायी गई कमी को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से यह व्यवस्था की गई है कि परीक्षा में बैठने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
इसके अलावा महाविद्यालयों में कक्षा-कक्ष, फर्नीचर, शौचालय आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही हर शिक्षक को अपनी कक्षाओं के लिए अलग से उपस्थिति रजिस्टर रखना और हर दिन की उपस्थिति को समर्थ पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य होगा।जारी आदेश में शिक्षक को मोबाइल में जीपीएस कैमरा एप डाउनलोड कर पढ़ाते हुए छात्रों का फोटो लेना और सभी फोटोग्राफ को कंप्यूटर में फोल्डर बनाकर रखना जरूरी होगा।
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