All India tv news। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति और समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण और कड़ा कदम उठाया है। अब सरकारी स्कूल के शिक्षकों को अपने विद्यालय परिसर से केवल 8 किलोमीटर के दायरे में ही रहना होगा। जिलाधिकारी (DM) ने एक फरियादी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया था कि कई शिक्षक लंबी दूरी तय करके स्कूल पहुंचते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है।
एक स्थानीय निवासी ने जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए शिक्षकों के देर से पहुंचने और अनुपस्थित रहने की समस्या को उजागर किया।
इस गंभीर शिकायत के बाद, जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल प्रभाव से नया नियम लागू करने का निर्देश दिया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षक अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक जिम्मेदार और समयबद्ध रहें, ताकि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
इस नए नियम से शिक्षकों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित होने की उम्मीद है, जिससे छात्रों और अभिभावकों को होने वाली समस्याओं का समाधान हो सकेगा। शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी शिक्षक आदेश का सख्ती से पालन करें।

