All India tv news। देहरादून: आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए उत्तराखंड परिवहन विभाग ने कड़े नियम लागू कर दिए हैं। अब यात्रा मार्ग पर चलने वाले सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिए ट्रिप कार्ड (Trip Card) रखना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी भी वाहन स्वामी या चालक ने श्रद्धालुओं से तय किराए से अधिक की वसूली की, तो उस वाहन का परमिट तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा।
इस नई व्यवस्था की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:-
टूर ऑपरेटरों की सीधी जवाबदेही:- नए नियमों के तहत अब ट्रिप कार्ड पर टूर ऑपरेटर का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। इससे किसी भी शिकायत की स्थिति में चालक के साथ-साथ ऑपरेटर की भी सीधी जिम्मेदारी तय होगी।
डिजिटल ट्रिप और ग्रीन कार्ड:- वाणिज्यिक वाहनों को greencard.uk.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ग्रीन कार्ड और प्रत्येक यात्रा के लिए ट्रिप कार्ड बनवाना होगा। वाहन की फिटनेस जांच के बाद ही ये कार्ड जारी किए जाएंगे।
चेक-ऑन-द-गो मॉडल:- ऋषिकेश-हरिद्वार मार्ग पर सत्यनारायण मंदिर जैसे प्रमुख स्थानों पर नए चेकपोस्ट बनाए गए हैं। अधिकारी अब 'हैंडहेल्ड चालान टैब' के जरिए चलते वाहनों में ही दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे ताकि चेकपोस्टों पर लंबी कतारें न लगें।
यात्री विवरण अनिवार्य:- ट्रिप कार्ड में सभी यात्रियों के नाम, पते, मोबाइल नंबर और यात्रा की तिथि का पूरा विवरण होना आवश्यक है। बिना वैध ट्रिप कार्ड के किसी भी वाहन को ऋषिकेश या हरिद्वार से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य इस वर्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ परिवहन माफिया और ओवरचार्जिंग पर पूरी तरह लगाम लगाना है।

