All India tv news। हरिद्वार: कांवड़ मेले को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस ने सख्त एडवाइजरी जारी की है। 30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने कांवड़ की ऊंचाई और अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए हैं।
क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित :-
पुलिस द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सामान्य कांवड़ की अधिकतम ऊंचाई 6 फीट निर्धारित की गई है। इससे ऊंची कांवड़ ले जाने पर रोक रहेगी। कांवड़ झांकी की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। 10 फीट से ऊंची झांकी नहीं निकाली जाएगी। यात्रा के दौरान हथियार ले जाना, रेट्रो साइलेंसर लगाना, ऊंची आवाज में डीजे बजाना और नशे की हालत में यात्रा करना प्रतिबंधित रहेगा।
पुलिस का कहना है कि अधिक ऊंचाई वाली कांवड़ के बिजली की लाइनों से टकराने से दुर्घटनाओं की आशंका रहती है। इसी कारण यह सीमा तय की गई है।
30 जुलाई से शुरू होगी यात्रा, पहचान पत्र जरूरी :-
इस वर्ष कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होगी और 11 अगस्त तक चलेगी। एसएसपी नवनीत सिंह ने बताया कि पिछले कांवड़ मेले में करीब 4 करोड़ कांवड़िए गंगाजल लेने हरिद्वार आए थे। इस बार 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।
पुलिस ने सभी कांवड़ यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान अपने साथ पहचान पत्र अवश्य रखें।
ट्रेन की छत पर यात्रा पर सख्त कार्रवाई :-
एसपी ने ट्रेन से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को चेतावनी दी है कि वे चलती ट्रेन की छत पर यात्रा न करें। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य मेले को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराना है।

