All India tv news। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शासन ने अब भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों की छुट्टियों को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। अब राज्य के वरिष्ठ आईएफएस अधिकारियों को लंबी छुट्टियों पर जाने के लिए न केवल अपने विभाग, बल्कि सीधे शासन से अनुमति लेनी होगी।
नियमों में बड़ा बदलाव:- उत्तराखंड शासन द्वारा जारी ताजा आदेशों के अनुसार, आईएफएस अधिकारियों की छुट्टियों की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और नियंत्रित बनाया गया है। अब अर्जित अवकाश (Earned Leave) लेने के लिए भी शासन की मंज़ूरी अनिवार्य कर दी गई है।
किसे मिलेगी अनुमति:- यह नए नियम उप वन संरक्षक (DFO), वन संरक्षक (CF) और मुख्य वन संरक्षक (CCF) स्तर के सभी अधिकारियों पर प्रभावी होंगे।
क्यों लिया गया यह फैसला:- शासन का मानना है कि महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं, वन्यजीव प्रबंधन और अदालती मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य है। अक्सर लंबी छुट्टियों के कारण विभागीय कार्य प्रभावित होते हैं, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
तत्काल प्रभाव से लागू:- वन विभाग के सचिव सी. रविशंकर ने पुष्टि की है कि यह नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। अब अधिकारियों के लिए लंबी छुट्टी लेना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा।

